प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने के लिए परिवहन विभाग जारी करेशा लाइसेंस
वायु प्रदूषण पर ब्रेक: 4000 पंचायतों में खोले जाएंगे प्रदूषण जांच केन्द्र, नहीं जाना होगा प्रखंड मुख्यालय
राज्य में वाहनों की संख्या तेजी से वढ़ रही है। लेकिन इसकी तुलना में प्रदूषण जांच केन्द्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से राज्य में पंचायत स्तर पर प्रदुषण जांच केन्द्र खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। वाहन मालिक अब अपनी पंचायत में प्रद्षण जांच करा सकेंगे।
इसके लिए शुरुआत में राज्य के करीब 4000 पंचायतों में जांच केन्द्र खोलने की अनुमति मिलेगी। विभाग के अधिकारी अनुसार प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने के लिए लोगों को खुद पूजी का निवेश करना पड़ेगा। इसके प्रमाण पत्र नहीं रहने पर 10 हजार रुपए जर्माना लगेगा बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए राज्य में वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं रहने पर जुर्माना कम अधिक है। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने ৪0 रु. लगता है।
अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़ है और आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल है तो 10 हजार रुपया जुर्माना लगेगा। अगर 10 हजार से बचना है तो 80 रु. लगाकर प्रदूषण जांच करा ले। अलावा प्रखंड़ में भी दो-चार जांच केन्द्र खोलने के लिए भी अनुमति मिलेगी। लोग पंचायत या प्रखंड स्तर पर खोलने के लिए विभाग के वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी पंचायतों में रहने वाले जांच कराने लिए 10-15 किमी दूर जाते थे |
प्रखंड मख्यालय के पास जाना पड़ता है। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर साल राज्य में औसतन करीब 10 लाख से अधिक वाहनों का निबंधन होता है। राज्य में पिले 15 साल में करीब एक करोड़ 50 लाख से अधिक वाहनों का निबंधन हो चुका है। राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद के सचिव एस. चन्द्रशेखर ने कहा कि विहार वायु प्रदुषण नियंत्रण करने ६ के लिए चार पहिया या इससे अधिक चक्के वाले गाड़ी मालिकों को सहयोग करना चाहिए। प्रदूषण जांच कराने से पता चलता है कि आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है। या नहीं।
अगर प्रदूषण है तो तुरंत की इंजन की जांच करानी चाहिए। चार पहिया या इससे अधिक चक्के वाली गाड़ी मालिकों को समयनुसार प्रदुषण जांच करा लेनी चाहिए। नई गाड़ी निबंधन कराने पर एक साल तक प्रदुषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है।
Pradushan Janch Kendra Kaise Khole के तहत लाभ लेने के लिए योग्यता
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभुक केवल उन्ही प्रखंड के लिए आवेदन कर सकते है जहाँ के आप निवासी है | आवेदन मोटर वाहनों के रख-रखाव एवं उसकी सर्विसिंग आदि की व्यवस्था करना है |
- आवेदक स्वयं या स्टाफ मैकेनिक /इलेक्ट्रिकल अथवा ऑटोमोबाइल अनियंत्रण में डिग्रीधारी /डिप्लोमा धारी हो अथवा इंटरमीडिएट /बारहवीं कक्षा (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण हो, या मोटर वाहन से संबधित किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण हो |
Social Link |
|
---|---|
Join Telegram |
|
Join Youtube |
|
Join Facebook |
|
Join Instagram |
|
Join YojanaWaleBaba |
|
Join GyanWaleBaba |