ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाने के लिए योगदान का भ्रम दूर किया अधिक पेंशन की रकम कंपनी के हिस्सेसे लेंगे
ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के मूल वेतन के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने कहा, भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 प्रतिशत योगदान में से ही 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है।
वर्तमान में सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत भुगतान करती है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार रेट्टो स्पेक्टिव है, यानी पिछली तारीख से लागू है।
मतलब, ये प्रावधान 1 सितंबर, 2014 से लागू होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कट-ऑफ तारीख है, यानी नियोक्ता के 12% योगदान से अतिरिक्त 1.16% का योगदान कर्मचारी के पीएफ फंड से पिछली तारीख से निकाला जाएगा।
अगर आप भी चाहते हैंकिरिटायरमेंट केबाद आपको हर महीने ज्यादा पेंशन मिले तो आप इपीएस-95 का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ऊंची पेंशन के लिए हायर पेंशन के जून तक बढ़ा दी गई है बढ़ी पेंशन का आवेदन देने की समय सीमा
इस योजनाके पात्र कौन हो सकते हैं?
सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 11 के प्रावधानों के तहत योगदान के लिए संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों के संबंध में और जो पात्र पाए गए हैं, नियोक्ता का योगदान हर एक सदस्य की मूल वेतन, महंगाई भता और रिटेनिंग भते का 9.49% होगा, जो मौजूदा 8.33% से 1.16% बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ योगदान उन पर लागू होगा जिनका मूल वेतन, महंगाई और िटेनिंग भता 15,000 रुपये से ज्यादा है। 35 फीसदी पात्र कर्मचारी कर चुके हैं
ऑनलाइन आवेदन का तरीका
योजना के तहत आवेदन सबसे पहले आपको e-Sevwa portal -https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा।
यहां आपको Pension on Higher Salary U faE करना होगा।एक नया पेज खुलेगा होगा, जहां 2 विकल्प दिखंगे। इसमें दूसरा ऑशन संयुक्त विकल्प के आवेदन का है। यहां नीचे वाले ऑशन को सेलेक्ट कर लें। यह इसके बाद आपको एक नया होम पेज दिखेगा। यहां आपको बायीं तरफ वाले विकल्प पर व्लिक कर के अपना यूएएन, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। फॉर्म को भरने के बाद नीचे ओटीपी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। इसे सत्यापित करने के बाद उसे स्मिट कर दें। संख्या कुल पात्र कर्मचारियों के 35 फीसदी के बराबर है।
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